बच्चों के साथ हो रहे यौन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए “प्रोटेक्सन ऑफ चिल्ड्रेन फ़्रोम सेक्सुयल ओफ़ेंसेस” कानून बनाया गया। यह लगभग तीन वर्ष पहले बच्चों के सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून है।
बच्चों के इस कानून में एक नया कदम लिया गया ही। इसके लिये ई- बाक्स लान्च किया गया है। जिससे ज्यादा सरलता से सीधे शिकायत दर्ज किया जा सकता है। इससे गोपनियता बी बनी रहती है।
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